सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आरकॉम की बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया - Hinduism

Breaking News

Hinduism is India's first largest news network in all languages. We provide news in Gujarati News, Hindi News, English News. News headline taken from Gujarat Samachar, Bhasker News, and Fox.

Post Top Ad

Monday, January 6, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आरकॉम की बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने 21 दिसंबर 2018 को आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपए भुनाकर 104 करोड़ रुपए कंपनी को लौटाए। टेलीकॉम विभाग 30 करोड़ रुपए पहले ही एडजस्ट कर चुका था। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मंगलवार को फैसले में कहा कि सरकार की अपील में कोई मेरिट नहीं है।

आरकॉम के शेयर में 3.5% बढ़त
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएसई पर आरकॉम का शेयर 3.5% चढ़कर 87 पैसे पर पहुंच गया। एनएसई पर 85 पैसे तक पहुंचा।

आरकॉम दिवालिया प्रक्रिया में है
कारोबार में घाटा होने और कर्ज बढ़ने की वजह से आरकॉम ने 3 साल पहले ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। उसने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई। ऐसे में कंपनी ने खुद ही दिवालिया प्रक्रिया में जाने का विकल्प चुना। इसके आरकॉम के एसेट्स बेचने की प्रक्रिया चल रही है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी।


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2QQqy7f
via IFTTT

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here