नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील के रेजोल्यूशन मामले में एनसीएलएटी के को खारिज कर दिया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने 5 जुलाई को आदेश दिया था कि एस्सार स्टील के सभी क्रेडिटर (ऑपरेशनल और फाइनेंशियल) को बराबर मानते हुए भुगतान किया जाए। एस्सार स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिवालिया प्रक्रिया के तहत एस्सार स्टील को खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली मंजूरी हुई थी।
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