मलेशिया के लोगों को सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने पर पांच लाख रिंगगिट (करीब 85 लाख रुपए) का जुर्माना और 6 साल जेल की सजा भुगतनी पड़ती थी। इस कानून को मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने लागू किया था। तत्कालीन सरकार ने इसे फेक न्यूज कानून करार दिया था। सरकार के मलेशिया के लोगों को सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले ऐसा करने वालों को छह साल जेल और पांच लाख रिंगगिट (करीब 85 लाख रुपए) का जुर्माना भुगतना पड़ता था। यह कानून मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने लागू किया था। तत्कालीन सरकार ने इसे फेक न्यूज कानून करार दिया था। सरकार के खिलाफ बोलने का हक छीनने वाले इस कानून की देशभर में आलोचना हो रही थी।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2MwIJP7
Post Top Ad
Saturday, August 18, 2018
Home
दुनिया
मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था
मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
Author Details
Hinduism is a blogger resources site is a provider of high quality news. The main mission of Hinduism is to provide the best quality news which are professionally designed and perfectlly optimized to deliver best information.
No comments:
Post a Comment